स्कूलों में निजी कार्यक्रमों के आयोजनों पर बरकरार रहेगा प्रतिबंध : हाईकोर्ट

शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में गैर-संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजनों पर लगाई गई रोक को पुन: दोहराते हुए कहा है कि स्कूलों में निजी कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पाया कि कोर्ट ने 11 दिसम्बर 2017 को पारित आदेशानुसार शैक्षणिक परिसरों चाहे वे प्राथमिक, उच्च, उच्चतर और कालेज स्तर के हों, में गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा रखी है।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में शैक्षणिक संस्थानों में शांतिमय व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, उपमंडल दंडाधिकारियों व प्रधानाचार्यों को यह आदेश दे रखे हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएं और हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

न्यायालय ने ये भी आदेश दिए हुए हैं कि प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी संगठनों, स्थानीय निवासियों अथवा निजी संगठनों के किसी भी तरह के गैर-संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत न दी जाए। कोर्ट ने मंडी जिले की तहसील औट में आयोजित होने वाले नगवाई मेले को स्कूल परिसर में आयोजित करने की मांग को खारिज करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए।

 

NEWS SOURCE : punjabkesari

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