12 मई को सुनवाई, पहलवानों की याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी। न्यायाधीश ने प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने पुलिस को 12 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जब वह मामले में आगे सुनवाई करेगी। महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और 28 अप्रैल को इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।
सिंह के खिलाफ एक प्राथमिकी एक अवयस्क लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दर्ज की गई है। दूसरी प्राथमिकी शिकायतकर्ताओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज की गई है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के कुछ नामचीन पहलवान 23 अप्रैल से यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इनमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल हैं।