जानिए दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में क्या-क्या कहा, POCSO केस में बृजभूषण को राहत, कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर…
दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निर्वतमान प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का मंगलवार को अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के कोई पुष्ट सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने मामले को 4 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को दो अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई।
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के द्वारा लगाए गए आरोप के सबूत नहीं मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि POCSO की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ POCSO के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं पुलिस का कहना है कि POCSO मामले में जांच पूरी होने के बाद इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई है। शिकायतकर्ता यानि पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CRPC के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वहीं दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस की बालिग पहलवानों पर रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354ए, 354डी के तहत और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109/354/354ए/506 के तहत चार्जशीट दाखिल कर रहे है। राउस एवेन्यू कोर्ट में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि एस आईटी गठित की गई थी। वहीं पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में पूरी चार्जशीट है। इसमें कुछ भी सीलकवर नहीं है। इसके साथ पेनड्राइव भी है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जून को 2 बजे तय कर दी। अगली तारीख में यह मामला चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के लिए आएगा।
नाबालिग पहलवान ने लगाए थे क्या आरोप
बृजभूषण पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अब अपना बयान बदल लिया है। अब नाबालिग महिला पहलवान ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है जबकि अपने पहले बयान में नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने पहले बयान में यौन शौषण की बात कही थी। दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शौषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी इसलिए गुस्से में यौन शौषण का मामला दर्ज करवाया था।
6 बालिग महिला रेसलर ने लगाए आरोप
6 बालिग महिला रेसलर ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण होटल के रेस्तरां में रात के खाने के दौरान उन्हें गलत तरीके से टच करता है। इतना ही नहीं महिला रेसलर्स ने दर्ज शिकायत में कहा कि बृजभूषण उनको बहाने से शरीर पर अलग-अलग हिस्सों में छूता भी है।
पहलवानों ने 15 जून तक रद्द किया था आंदोलन
विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवान यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी. इस दौरान खेल मंत्रालय द्वारा मिले आश्वासन के बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन रद्द कर दिया था। विनेश, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवानों ने 23 अप्रैल से 28 मई तक जंतर-मंतर पर धरना दिया था। पहलवानों ने 28 मई को जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकाला था जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए पहलवानों को धरना स्थल से हटा दिया था।
NEWS SOURCE : punjabkesari