राष्ट्रपति से नई संसद के उद्घाटन वाली याचिका पर SC ने लगाई फटकार, ‘क्यों न आप पर जुर्माना लगाया जाए’?
नए संसद भवन का उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद के उद्घाटन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए क्यों न आप पर जुर्माना लगाया जाए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दलील देते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख का पद है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह ऐस मामला नहीं है, जिसमें कोर्ट दखल दे। कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमंत्री) संसद का सदस्य होता है।
संवैधानिक प्रमुख (राष्ट्रपति) संसद का हिस्सा होते हैं, हम याचिका को डिसमिस करने जा रहे हैं। इसके बाद वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, याचिका वापस लेने की इजाजत दी गई तो यह हाईकोर्ट चले जाएंगे। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप हाईकोर्ट जाएंगे, वकील की तरफ से कहा गया, नहीं इस पर जज ने याचिका वापस लेने की इजाजत दी।