बॉर्डर भी सील, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में धारा 144 लागू

13 फरवरी को प्रस्तावित किसानों के दिल्ली मार्च की प्रत्याशा में, दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए उत्तर-पूर्वी दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है।

शहादरा और गांधी नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है
इसके अतिरिक्त, राजधानी के शहादरा और गांधी नगर इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे 11 मार्च तक बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय तब आया है जब लगभग 200 किसान संघ ‘दिल्ली चलो’ मार्च के लिए तैयार हैं, जो न्यूनतम समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कानून की मांग कर रहे हैं। कृषि उत्पादों के लिए मूल्य (एमएसपी) और पिछले आंदोलनों के लिए किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना।

प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों की एंट्री बंद
दिल्ली पुलिस ने संभावित व्यवधानों पर चिंताओं और क्षेत्र में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया। यह आदेश यूपी सीमा और उत्तर-पूर्वी जिले के आसपास के इलाकों में सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करता है, उत्तर प्रदेश से प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, “जानकारी मिली है कि कुछ किसान संगठनों ने एमएसपी और अन्य मांगों पर कानून की मांग को लेकर अपने समर्थकों को 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होने/मार्च करने का आह्वान किया है। उनकी मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का एहतियाती आदेश जारी करना आवश्यक है। ”

इसके साथ ही श्रीगंगानगर, हनुमानगढ और अनूपगढ़ जिला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पंजाब और हरियाणा की यात्रा करने से बचें। बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें वरना यात्रा को स्थगित रखें। राजस्थान से पंजाब और हरियाणा जाने वाली सभी निजी बसों का संचालन भी रोक दिया गया है। रोडवेज की बसों का संचालन भी राजस्थान की सीमा तक ही होगा।

NEWS SOURCE : punjabkesari

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