कांग्रेस विधायक खैरा की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार: 2015 ड्रग्स मामला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2015 के ड्रग्स मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत रद्द करने से इन्कार कर दिया. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट मामले में खैरा को जमानत देने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब की दायर अपील को खारिज कर दिया.

पीठ ने कहा, आदेश केवल जांच एजेंसी की शक्ति पर है. अब हम 2024 में हैं, जबकि एफआईआर 2015 में हुई थी. क्या जो सीधे नहीं किया जा सकता, वह सीआरपीसी की धारा 319 के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है. इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने अपना आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट के समक्ष उचित आवेदन दायर करें.

हाईकोर्ट ने 4 जनवरी, 2024 को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले में खैरा को राहत दी थी. एकलपीठ ने प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज की थी कि विधानसभा सदस्य (एमएलए) आरोपों के लिए दोषी नहीं थे. खैरा पहले आम आदमी पार्टी (आप) के नेता थे. 2018 में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने आप से इस्तीफा दे दिया था . इसके बाद वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. खैरा को 28 सितंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

NEWS SOURCE : lalluram

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