अगली सुनवाई 29 को, मुजफ्फरनगर दंगे में कपिल देव, सुरेश राणा समेत 12 के खिलाफ NBW

Non-bailable warrant in Muzaffarnagar riots: मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुजफ्फरनगर की एमपी/एमएलए अदालत ने सोमवार को राज्य सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद और अन्य सहित 12 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। नंगला मंदौड़ गांव पंचायत को सितंबर 2013 में हुए दंगे का मुख्य केंद्र माना जाता है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की गई है। कोर्ट में पेश न होने पर यह वारंट जारी किया गया है। सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेन्द्र फौजदार की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने सभी की तरफ से दिए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
यह था मामला
बचाव पक्ष अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि कवाल में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और सचिन, गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई। इसके बाद दंगा भड़क गया था।
अदालत में ये नेता हुए पेश
पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, सांसद हरेन्द्र मलिक, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, बिट्टू सिखेड़ा, श्यामपाल चेयरमैन, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार व पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह कोर्ट में पेश हुए।




