PVR को लगा भारी जुर्माना, टिकट के साथ जबरदस्ती बेचा पॉपकॉर्न
छत्तीसगढ़ के बिलासुपर में पीवीआर सिनेमा को एक शख्स को टिकट के साथ जबरदस्ती पॉपकॉर्न बेचना भारी पड़ गया। इसके लिए वहां की उपभोक्ता फोरम ने कड़ा जुर्माना ठोका है। रामा मैग्नेटो मॉल में संचालित पीवीआर पर जिला उपभोक्ता फोरम ने 4 साल पुराने एक मामले में जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने साथ ही जुर्माने की राशि 45 दिन के अंदर जमा करने को कहा है।
टिकट के साथ जबरदस्ती बेचा पॉपकॉर्न
यह मामला 18 जनवरी 2019 का है, जब दो मित्र पीवीआर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखने के लिए आए थे, लेकिन यहां पर जब वो टिकट खरीदने लगे तो उन्हें टिकट के साथ जबरदस्ती पॉपकॉर्न लेने के लिए कहा गया। इसे परिवादी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे सिर्फ टिकट चाहिए, लेकिन परिवादी को बाध्य करते हुए पीवीआर ने टिकट के साथ काम्बो पैक देने की बात कही और कहा कि एक टिकट पर 100 रूपए के पॉपकॉर्न लेना जरूरी हैं, नहीं तो आपको टिकट भी नहीं मिलेगी।
लगा इतना जुर्माना
इसको लेकर परिवादी ने पीवीआर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की और उऩ्हें एक नोटिस भिजवाया, जिसका जवाब अब पीवीआर की ओर से 3 साल बाद आया है। इस मामले की आखिरी सुनवाई 21 दिसंबर 2023 को हुई। मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णमा सिंह व आलोक कुमार पांडेय ने सुनवाई की। मामले की पुष्टि होने पर विरोधी पक्षकार दोषी पाया ठगया। उसे मानसिक प्रताड़ना सहित 8 हजार रुपए व टिकट के 200 रुपए के साथ 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी अदा भी करने की बात कही गई। परिवादी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला 18 जनवरी 2019 को पीवीआर मैग्नेटो मॉल में फिल्म देखने गए थे, जिसमें दो टिकट के साथ काम्बो पैक था। इसमें हर में 100 रुपए अधिक लग रहे थे। उसके साथ छोटा नमकीन पॉपकॉर्न व छोटी पेप्सी देने का उल्लेख था।
परिवादी को बीपी और मधुमेह की शिकायत
परिवाद राजेंद्र प्रसाद के तथ्यों व दस्तावेज देखने से यह तथ्य की पुष्टी हुई कि परिवादी प्रसाद को बीपी और मधुमेह की शिकायत है, जिससे स्मॉल काम्बो पैक की खाद्य सामग्री उसके लिए अनुपयोगी थी। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा उक्त स्मॉल काम्बो पैक की खाद्य सामग्री खरीदने के लिए विरोधी पक्षकार द्वारा उसे उक्त खाद्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाना भी स्पष्ट हुआ।