कार्रवाई करते हुए एक दिन में किए 177 चालान, केंद्रीय वायु गुणवता प्रबंधन आयोग द्वारा NCR में GRAP-IV लागू, यातायात पुलिस फरीदाबाद ने जारी की एडवाइजरी

फरीदाबाद: बता दे कि बढते वायु प्रदूषण मध्य नजर रखते हुए केंद्रीय वायु गुणवता प्रबंधन आयोग द्वारा NCR में Graded Response Action PIan (GRAP) लागू कर दिया गया था जो 18 नवम्बर से GRAP-IV लागू हो चुका है। जिस संबंध में पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश नरवाल, IPS के द्वारा यातायात पुलिस को एडवाइजरी जारी करने व GRAP-IV की उलघंना करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए है। जिसके चलते फरीदाबाद यातायात पुलिस द्वारा GRAP-IV के संबंध में निम्न एडवाइजरी जारी की गई है।

1. राजधानी दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रक/भारी वाहन और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

2. इलेक्ट्रिक/सीएनजी/BS-VI डीजल वाहनों के अलावा बाहर के पंजीकृत LCVs को राजधानी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नही होगी।

3. दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले (आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हैं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर) मध्यम माल वाहक (MGVs) एवं भारी माल वाहक (HGVS) वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

4. स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु वाहन चालक पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट अपडेट रखना निश्चित करें, वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।

5. जिला फ़रीदाबाद में तुरंत प्रभाव से 10 साल पुराने डीजल वाहन एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

6. दिल्ली-NCR क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से 10 साल पुराने डीजल वाहन एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

7. सभी वाहन चालक ट्रैफ़िक सिग्नल लाइट पर रुकते समय वाहन इंजन को बंद रखें। ताकि वायु प्रदूषण वृद्धि को कम किया जा सके ।

पुलिस प्रवक्ता ने मामले में अधिक जानकारी देते हुए बतलाया कि GRAP-IV के नियमों की अवेह्लना करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस फरीदाबाद द्वारा 18 नवम्बर को कार्रवाई करते हुए ऐसे 177 वाहनो के चालान किए गए है, जिनके द्वारा GRAP-IV के नियमों पालना नही की गई है।

NEWS SOURCE Credit : jantakiaawaznews

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