ऐडहॉक कमेटी ठहरायी गई गैरकानूनी : सतिंदर दुग्गल

Faridabad/Rakesh Kumar : ग्रेटर फ़रीदाबाद सेक्टर 86 स्थित ओज़ोन पार्क सोसाइटी में फ़रवरी 2020 में लगायी गई  एडहॉक कमेटी को रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ द्वारा 12 जून को जारी आदेश में ग़लत ठहराया गया है. सतिंदर दुग्गल, एडवोकेट जो याचिका कर्ता की तरफ़ से पेश हुए उन्होंने बताया की आदेश में  रजिस्ट्रार जनरल ने यह माना की उस समय के फ़रीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार व चंडीगढ़ स्थित स्टेट रजिस्ट्रार ने हरियाणा सोसाइटी एक्ट 2012 के अन्तर्गत ग़लत आदेश देकर ओज़ोन पार्क सोसाइटी को एडहॉक कमेटी को सौपा. आदेश में यह भी कहा गया है की जो व्यक्ति सोसाइटी फंड्स की हेरा फेरी में लिप्त थे व जिनकी सोसाइटी में छवि साफ़ नहीं थी उन्हें सोसाइटी की एडहॉक कमेटी का सदस्य बनाना सही नहीं था. वकील सतिंदर दुग्गल ने बताया की रजिस्ट्रार जनरल ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार व चंडीगढ़ स्थित स्टेट रजिस्ट्रार को आदेश व सलाह जारी की ताकि वे भविष्य में अपनी क्वासी-जुडिसियल क्षमता व हरियाणा सोसाइटी एक्ट 2012  के प्रावधानों को सही तरह से लागू करें.वकील सतिंदर दुग्गल ने बताया की मई 2020 में माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में  फाइल की गई सी.डब्ल्यू.पी. 7315/2020 में कथित एडहॉक कमेटी के ऑपरेशन पर स्टे लगा दिया था व रजिस्ट्रार जनरल से आगे का फ़ैसला देने का आदेश दिया था. वकील सतिंदर दुग्गल व प्रार्थियों ने इसे मुक़ाम तक पहुँचाया क्योंकि ऐसा करना ना केवल न्यायोचित है बल्कि आगे आने वाले समय व केसेज में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आदेश में दी गई व्याख्या आवश्यक है व मार्गदर्शक बन जाती है व इन आदेशों के दूरगामी परिणाम होते हैं.

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