इस मामले में कोर्ट ने दी जमानत, सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली राहत

कानपुर. समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है. रंगदारी के मुकदमे में महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है. बता दें कि इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में 25 दिसंबर 2022 को विमल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. हालांकि जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ आगजनी और जमीन कब्जे का भी मामला दर्ज है.

एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर विधायक को जमानत दे दी. कोर्ट ने 50-50 हजार की दो जमानतों व निजी मुचलके पर इरफान की रिहाई के आदेश दे दिए. हालांकि अन्य मुकदमों में जमानत न होने के कारण अभी इरफान जेल में ही रहेंगे

NEWS SOURCE : lalluram

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