पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध : उपायुक्त

उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग, चंडीगढ़ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं फोड़ने (ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म से डिलीवरी सहित) पर पूरे वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में यह आदेश फरीदाबाद जिला में भी लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध पटाखों से निकलने वाली विषैली गैसों के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके और जन स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। डीसी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पटाखों से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु उपमंडल स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। ये कमेटियां पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेंगी। डीसी ने आमजन से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंध का पालन करते हुए सहयोग करें।
NEWS SOURCE Credit :punjabkesari

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