देखें क्या है नया नियम, हरियाणा में खेतों की ढाणियों को मिलेंगे बिजली कनेक्शन

चंडीगढ़: हरियाणा के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा डेरा/ढ़ाणियों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति हेतु ढांचागत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इस योजना के अनुसार गांव की फिरनी के तीन किमी के दायरे में आने वाले डेरा/ढ़ाणियों को बिजली कनेक्शन (नजदीकी बिजली आपूर्ति फीडर से) बिजली निगमों द्वारा जारी किए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली निगम के प्रबंध निदेशक श्री अशोक कुमार मीणा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जहां लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर तक होगी वहां उपभोक्ता को केवल सर्विस कनेक्शन चार्ज ही देने होंगे तथा बाकि का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा। 300 मीटर से अधिक दूरी पर कनेक्शन जारी करने में एलटी/एचटी लाइन की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत निगम द्वारा वहन किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मर की लागत निगम द्वारा वहन की जाएगी।

उन्होंने बताया कि तीन किमी के दायरे में आने वाले डेरा/ढ़ाणियां जो कि कृषि फीडर से बिजली सप्लाई ले रहे हैं अगर गाँव के फीडर पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो शिफ्टिंग का खर्चा जमा करना होगा। इसमें भी ट्रांसफार्मर की लागत निगम द्वारा वहन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जहां डेरा/ढाणियों में मौजूदा बिजली कनेक्शन लकड़ी के खंभों या अस्थायी ढांचे का प्रयोग करके लगाए गए हैं, वहां बुनियादी ढांचा निगम द्वारा अपनी लागत पर लगाया जाएगा। हरियाणा राज्य के बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध हैं।

NEWS SOURCE Credit : punjabkesari

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